न्यूजक्लिक: पुरकायस्थ की याचिका पर गुरुवार सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

img

नई दिल्ली, बुधवार, 18 अक्टूबर 2023। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार न्यूज पोर्टल 'न्यूजक्लिक' के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती की अयाचिका पर वह गुरुवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवाई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई 19 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी कि वह संबंधित फाइल का अवलोकन करना चाहती है।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ के समक्ष कहा कि मामले में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। दोनों आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटा आया है। उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिक रद्द करने की गुहार लगाई है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से 13 अक्टूबर को अपनी याचिका खारिज होने के बाद उस आदेश को विशेष अनुमति याचिका के जरिए शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को चीन से धन लेकर उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां सात दिनों की दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस हिरासत 10 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसकी अवधि 20 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़. न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने की वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की गुहार पर सोमवार को कहा था कि वह इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।

 

Similar Post

LIFESTYLE

AUTOMOBILES

Recent Articles

Facebook Like

Subscribe

FLICKER IMAGES

Advertisement