दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश
नई दिल्ली, सोमवार, 24 जुलाई 2023। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए, तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उसे पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।
Similar Post
-
सीट चयन में पारदर्शिता की कमी, पार्टी हितों से समझौता: कांग्रेस सांसद जोतिमणि
चेन्नई, शनिवार, 28 मार्च 2026। करूर से कांग्रेस सांसद एस. जोतिमण ...
-
मणिपुर में चार प्रतिबंधित संगठनों के सात उग्रवादी गिरफ्तार
इंफाल, शनिवार, 28 मार्च 2026। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने चार प्र ...
-
तमिलनाडु विस चुनाव: अन्नाद्रमुक ने एनजेपी को एक सीट आवंटित की
चेन्नई, शनिवार, 28 मार्च 2026। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन ...
