इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित की
प्रयागराज, शुक्रवार, 02 फ़रवरी 2024। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित की।
अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है।
अपील में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे।
Similar Post
-
तटरक्षक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के एक महीने बाद लापता पायलट का शव गुजरात तट के पास पाया गया
अहमदाबाद, शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2024। भारतीय तटरक्षक बल के एक हे ...
-
डीयू अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने, परिसर में जीवाश्म ईंधन वाहनों का प्रवेश रोकने पर विचार कर रहा
नई दिल्ली, शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2024। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीय ...
-
मुख्यमंत्री आवास विवाद: पीडब्ल्यूडी ने फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में मौजूद वस्तुओं की सूची तैयार की
नई दिल्ली, शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2024। दिल्ली में लोक निर्माण वि ...