कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन किया गया
सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 2,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन कर दिया है। नई दर शनिवार से प्रभावी हो गई है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। शुक्रवार देर रात जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 31 अगस्त 2024 से प्रभावी होंगी। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। पिछले दो सप्ताहों में औसत तेल कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।
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