उच्चतम न्यायालय ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत मंजूर की
नई दिल्ली, मंगलवार, 19 नवंबर 2024। उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी एवं मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दिग्गज अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि 2016 में हुई कथित घटना के आठ साल बाद अगस्त में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई। न्यायालय ने सिद्दीकी को 30 सितंबर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
केरल पुलिस ने जांच में सिद्दीकी द्वारा सहयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। केरल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अभिनेता जांच में बाधा डाल रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट डिलीट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि सिद्दीकी पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है।
Similar Post
-
सीट चयन में पारदर्शिता की कमी, पार्टी हितों से समझौता: कांग्रेस सांसद जोतिमणि
चेन्नई, शनिवार, 28 मार्च 2026। करूर से कांग्रेस सांसद एस. जोतिमण ...
-
मणिपुर में चार प्रतिबंधित संगठनों के सात उग्रवादी गिरफ्तार
इंफाल, शनिवार, 28 मार्च 2026। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने चार प्र ...
-
तमिलनाडु विस चुनाव: अन्नाद्रमुक ने एनजेपी को एक सीट आवंटित की
चेन्नई, शनिवार, 28 मार्च 2026। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन ...
