सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, मंगलवार, 07 जनवरी 2025। उच्चतम न्यायालय ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के स्वयंभू संत आसाराम बापू को एक मामले में मंगलवार को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मानवीय आधार पर उनकी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए यह राहत दी। पीठ ने आसाराम पर जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करने के अलावा अपने अनुयायियों से नहीं मिलने जैसी शर्तें लगाई हैं।
Similar Post
-
मायावती ने उत्तराखंड की चुनावी तैयारियों का लिया जायजा, वोटर लिस्ट से नाम हटने पर जताई चिंता
लखनऊ, रविवार, 04 अक्टूबर 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मा ...
-
अखिलेश का गठबंधन के दलों को संदेश; बात सीट की नहीं, जीत की है
लखनऊ, रविवार, 04 अक्टूबर 2026। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध् ...
-
बिहार प्रशांत किशोर बोले- सभी शिक्षकों को लोकसभा चुनाव से पहले 7वां वेतनमान दिलाना जन सुराज की गारंटी
मुजफ्फरपुर, रविवार, 04 अक्टूबर 2026। जन सुराज के सूत्रधार और वि ...
