सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को हमला मामले में तीन महीने कैद की सजा
भुज, सोमवार, 10 फ़रवरी 2025। गुजरात में कच्छ जिले की एक अदालत ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 1984 में पुलिस अधीक्षक रहते हुए कांग्रेस के एक नेता पर हमला करने और गलत तरीके से कैद करने के मामले में सोमवार को तीन महीने जेल की सजा सुनाई। भुज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएम प्रजापति की अदालत ने तत्कालीन पुलिस निरीक्षक जीएच वासवदा को भी तीन महीने की कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने शर्मा और वासवदा पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसने शर्मा और वासवदा को 1984 में कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहीम (अब दिवंगत) को उनके कार्यालय में गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत दोषी ठहराया। भुज की अदालत में शंकर जोशी नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शर्मा, वासवदा और दो अन्य आरोपियों (जो अब दिवंगत हो चुके हैं) के खिलाफ भादंसं की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।
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