वक्फ संशोधन अधिनियम असंवैधानिक: मणिपुर कांग्रेस
इंफाल, सोमवार, 07 अप्रैल 2025। मणिपुर कांग्रेस ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए कहा कि पार्टी इस कानून का विरोध करने के लिए देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रहेगी। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक बृहस्पतिवार देर रात लोकसभा द्वारा और शुक्रवार तड़के राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नरेन्द्र मोदी सरकार के वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर कड़ी आपत्ति जताता हूं, जिसे हाल ही में संसद में पारित किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी।
मेघचंद्र ने सोमवार को कहा, ‘‘मेरा मानना है कि मोदी सरकार का वक्फ (संशोधन) अधिनियम असंवैधानिक है और यह संविधान के अनुच्छेद 25 – धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार – को भी कमजोर करता है…।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक ‘असंवैधानिक कानून’ के जरिए पर्सनल लॉ को राज्य के नियंत्रण में लाने का प्रयास है। मेघचंद्र ने कहा, ‘‘मैं देश के अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों के साथ इस असंवैधानिक कानून का विरोध करता हूं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाइयों और बहनों की संपत्ति छीन लेगा। मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस विभाजनकारी एजेंडे का विरोध करेंगे।’’
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