नांदेड़ में नशीली गोलियां बेचने पर 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द, 32 निलंबित
नांदेड़, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नशीली गोलियों की अवैध बिक्री के आरोप में नांदेड़ जिले के 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और 32 अन्य के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सहायक आयुक्त (दवा) ए टी राठौड़ ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि चिकित्सक के पर्चे के बिना ये गोलियां बेचने और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के मामले में 48 मेडिकल स्टोर को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए थे।
अधिकारियों के अनुसार, मेडिकल स्टोर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद 32 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 13 दुकानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। शेष तीन मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है। एफडीए ने बताया कि कुछ मामलों में मेडिकल स्टोर ने सरकारी स्तर पर स्थगन आदेश ले लिया है, जिनकी कार्यवाही फिलहाल उच्च अधिकारियों के समक्ष लंबित है।
Similar Post
-
धनशोधन मामले में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की आईएएस अफसर की याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई
नई दिल्ली, शनिवार, 12 सितंबर 2026। उच्चतम न्यायालय 15 सितंबर को आ ...
-
‘ब्रिक्स’ के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के सोनौली में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी
महराजगंज, शनिवार, 12 सितंबर 2026। दिल्ली में ‘ब्रिक्स’ शिखर ...
-
मणिपुर में 154 ग्राम मादक पदार्थ जब्त, म्यांमा का नागरिक पकड़ा गया
इंफाल, शनिवार, 12 सितंबर 2026। मणिपुर के चूडाचांदपुर जिले में 154 ...
