चेक बाउंस केस में एक्टर राजपाल यादव को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सज़ा पर लगाई अंतरिम रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सज़ा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि रेस्पोंडेंट के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा करा दिए गए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सज़ा पर अस्थायी रोक लगाई जा रही है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सज़ा पर रोक कुछ शर्तों के साथ दी गई है। राजपाल यादव को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक श्योरिटी जमा करनी होगी। इन शर्तों के पालन के बाद उन्हें राहत प्रदान की गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राजपाल यादव 18 मार्च तक कस्टडी से बाहर रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गई है, जब अदालत इस पर विस्तृत सुनवाई करेगी।
क्या है मामला?
यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने अभिनेता को सज़ा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।अब सभी की नजर 18 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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