2020 दिल्ली दंगे : आप के पूर्व पार्षद ताहिर ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया
नई दिल्ली, बुधवार, 18 मार्च 2026। आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने चिकित्सा कारणों से एक महीने की अंतरिम जमानत के लिए यहां की एक अदालत में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में ताहिर ने सर्जरी और उसके बाद की उपचारात्मक देखभाल का हवाला दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में दाखिल अर्जी में हुसैन ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक जमानत देने का अनुरोध किया है। वह छह अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में है। हुसैन की ओर से वकील द्वारा दाखिल अर्जी में कहा गया, ''आवेदक (हुसैन) अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहा है क्योंकि उसे हर्निया की बीमारी है और अब तत्काल सर्जरी की जरूरत है।''
इससे पहले 2025 में, हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने हेतु पैरोल पर रिहा किया गया था। हालांकि, उसकी हालिया नियमित जमानत याचिका 29 जनवरी, 2026 को खारिज कर दी गई थी। अदालत ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हुसैन, कार्यकर्ता शरजील इमाम, खालिद सैफी और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद उन 20 लोगों में शामिल हैं, जिन पर दंगों को भड़काने की साजिश में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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