जम्मू-कश्मीर के डोडा के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने पाबंदियां लगाईं, अनधिकृत सभाओं पर प्रतिबंध
जम्मू, रविवार, 03 मई 2026। जम्मू-कश्मीर के डोडा कस्बे के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने अनधिकृत सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर भारतीय न्यास संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने इस कदम के लिए सार्वजनिक अशांति और शांति भंग होने की आशंकाओं का हवाला दिया है। यह कदम हाल ही में रिहा हुए आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के गृह जिले डोडा में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारी भीड़ जमा होने की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण लाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रशासन को पता चला कि कुछ लोग कथित तौर पर प्रदर्शनों की योजना बना रहे थे और भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे अप्रिय घटनाएं हो सकती थीं और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती थी।
लाल ने आदेश में कहा, '' मुझे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सार्वजनिक स्थानों - क्लॉक टावर चौक, देसा रोड से अक्रमाबाद तक, स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम से 100 मीटर के दायरे में और क्लॉक टावर से पुराने बस स्टैंड तक - में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी भी अनधिकृत जमावड़े और विरोध प्रदर्शन या धरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं, सिवाय उन आयोजनों के लिए जिनके लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।'' प्रशासन ने कहा कि इस तरह के जमावड़े से यात्रियों, राहगीरों और पैदल यात्रियों को असुविधा हो सकती है, साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।
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