उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे: अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली, मंगलवार, 19 मई 2026। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने खालिद की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने चाचा के चेहल्लुम (मृत्यु के 40वें दिन की रस्म) में शामिल होने और अपनी मां की देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। उनकी मां की सर्जरी होनी है। खालिद और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर 2020 के दंगों का ''मुख्य षड्यंत्रकारी'' होने का आरोप है। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
Similar Post
-
दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक 'बड़ी सफलता' : मुख्यमंत्री शिवकुमार
बेंगलुरु, मंगलवार, 28 जुलाई 2026। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के ...
-
पीडीपी अनुच्छेद-370 को बहाल करने की मांग को लेकर पांच अगस्त को प्रदर्शन करेगी : महबूबा
श्रीनगर, मंगलवार, 28 जुलाई 2026। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीड ...
-
पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर संजय राउत का तंज, मोदी सरकार के नए विधेयक को बताया महज एक राजनीतिक मायाजाल
नई दिल्ली, मंगलवार, 28 जुलाई 2026। देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन ...
