दिल्ली सरकार ने जल शुल्क कम करने के लिए डीजेबी की सरल नीति को मंजूरी दी
नई दिल्ली, शुक्रवार, 22 मई 2026। दिल्ली सरकार ने संपत्तियों पर जल शुल्क को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की एक सरल नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गुप्ता ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के अवसंरचना शुल्क (आईएफसी) में बदलाव से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, ''पानी और सीवर (मल जल निकास प्रणाली) के लिए आईएफसी पानी की मांग के आधार पर लगाया जाएगा और यह किसी संपत्ति में केवल अतिरिक्त निर्माण या नए विकास पर ही लागू होगा।'' उन्होंने कहा कि ई और एफ श्रेणी की आवासीय कॉलोनियों की सभी संपत्तियों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों की संपत्तियों को 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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