हज से श्रीनगर हवाई अड्डे पर लौटने वाले यात्रियों के सामान से जुड़े नियम में बदलाव
श्रीनगर, सोमवार, 01 जून 2026। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की हवाईपट्टी के रखरखाव कार्य को लेकर लागू अस्थायी प्रतिबंधों के मद्देनजर हज से लौट रहे जायरीन के सामान के वजन संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि हज यात्रियों की वापसी के लिए अकासा एयरलाइन द्वारा संचालित उड़ानें अहमदाबाद होते हुए 'श्रीनगर एम्बार्केशन प्वाइंट' तक ले जाने की योजना बनाई गई है, जिसमें अहमदाबाद तक 35 किलोग्राम 'चेक-इन बैगेज' की अनुमति है। मंत्रालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''इसके बाद, प्रत्येक यात्री को अहमदाबाद-श्रीनगर उड़ान में पांच किलोग्राम 'चेक-इन बैगेज' ले जाने की अनुमति होगी, जबकि शेष 30 किलोग्राम सामान सड़क मार्ग से श्रीनगर लाया जाएगा। केबिन बैगेज के वजन के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है।'' अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा, ''श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए जारी किये गए निर्देशों और हवाईपट्टी का रखरखाव कार्य जारी रहने के कारण वहां अस्थायी प्रतिबंध लगे होने को लेकर उड़ान सुरक्षा के वास्ते वजन संबंधी यह सीमा लागू की गई है।''
मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर के एकमात्र नागरिक हवाई अड्डे पर ये इंतजाम परिचालन संबंधी बाधाओं और विमानन सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण आवश्यक हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा, ''अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, हज कमेटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर राज्य हज कमेटी हज यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय में है।'' मंत्रालय ने कहा, ''सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और सभी निर्णय हज यात्रियों के सर्वोत्तम हित में लिए गए हैं।''
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