सीएम हेमंत सोरेन को लगा झटका, मेंटेनबिलिटी पर राज्य सरकार की दलीलें खारिज
रांची, शुक्रवार, 03 जून 2022। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटेनेबिलिटी (वैधता) पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है।इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 1 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की पीआईएल संख्या 4290 की वैधता पर राज्य सरकार दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून को निर्धारित की है। शेल कंपनियों में निवेश की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है, साथ ही मेंटेनबिलिटी की बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी दलील को खारिज कर दिया गया है।
Similar Post
-
अगले गोवा विधानसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन को तैयार कांग्रेस
पणजी, शनिवार, 27 जून 2026। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह 2027 के गो ...
-
केम्पेगौड़ा जयंती के अवसर पर बेंगलुरु में लगाए जाएंगे 15 लाख पौधे: मुख्यमंत्री शिवकुमार
बेंगलुरु, शनिवार, 27 जून 2026। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिव ...
-
चंपत राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए: दिग्विजय सिंह
उज्जैन (मध्यप्रदेश), शनिवार, 27 जून 2026। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत ...
