हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को नोटिस
नई दिल्ली, सोमवार, 29 अगस्त 2022। उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक को सही ठहराने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कर्नाटक सरकार एवं अन्य को अपना जवाब पांच सितंबर से पहले दाखिल करने को कहा। पीठ ने कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई को टालने की अपील पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, '''पहले तो आप शीघ्र सुनवाई की मांग बार-बार कर रहे थे, लेकिन अब इसे टालना चाहते हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को अपना फैसला सुनाया था।
उच्च न्यायालय इस पीठ ने मुस्लिम लड़कियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता छात्राओं ने हिसाब को इस्लाम परंपरा का हिस्सा बताते हुए शैक्षणिक संस्थानों में इसे पहनने को जायज बताया था, लेकिन अदालत ने कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं माना था। तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें ठुकराते हुए शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित पोशाक पहनने को कानून सम्मत बताया था। यह विवाद कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कर कॉलेजों में प्रवेश नहीं करने दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद छात्राओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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