IRCTC घोटाला: कोर्ट का बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली, मंगलवार, 18 अक्टूबर 2022। आईआरसीटीसी मामले बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। सीबीआई ने राजद नेता को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) घोटाले के मामले की जांच में एजेंसी के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। यादव पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीबीआई अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, दिल्ली की अदालत ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। आईआरसीटीसी मामले के एक आरोपी यादव की ओर से पेश अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सीबीआई के वकील की दलील से इनकार किया। तेजस्वी के वकील ने कहा, “मेरे मुवक्किल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे संदर्भ में थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों, घोटालों और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बात की।
तेजस्वी यादव के वकीलों का कहना है कि मैं विपक्ष में हूं और सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है। सीबीआई और ईडी का वर्तमान सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है… सभी विपक्षी दल के सदस्यों को ऐसा ही लगता है। कोर्ट ने तेजस्वी को फटकार लगाते हुए तेजस्वी को सार्वजनिक रूप से बोलते हुए जिम्मेदार होने की चेतावनी दी। अदालत ने कहा, “हम जमानत रद्द नहीं कर रहे हैं। आज विस्तृत आदेश पारित करेंगे और तेजस्वी को बेहतर व्यवहार करने की चेतावनी देंगे। कोर्ट ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम रहते ऐसे बयान देने चाहिए?


Similar Post
-
किसान नेता बलदेव सिरसा को दिल से जुड़ी समस्या के बाद अस्पताल ले जाया गया
चंडीगढ़, बुधवार, 12 फ़रवरी 2025। वरिष्ठ किसान नेता बलदेव सिंह स ...
-
एयरो इंडिया 2025 में आम लोगों के इस्तेमाल योग्य सैन्य उपकरणों ने मचाई धूम
बेंगलुरु, बुधवार, 12 फ़रवरी 2025। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए आमतौ ...
-
धनखड़ शुक्रवार को मध्यप्रदेश की यात्रा पर
नई दिल्ली, बुधवार, 12 फ़रवरी 2025। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक ...