खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान की भूमि स्टाम्प शुल्क से मुक्त

जयपुर, शुक्रवार, 23 दिसम्बर 2022। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम,1998 के अन्तर्गत लोकहित में ग्राम - खेजड़ली कलां, तहसील - लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 261 की 4.1197 हेक्टेयर माप वाली भूमि को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया है। इस संबंध में वित्त विभाग(कर अनुभाग) की संयुक्त शासन सचिव श्रीमती नम्रता वृष्णि की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार की यह राय होने पर लोकहित में उक्त भूमि के संबंध में खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, खेजड़ली, जोधपुर के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तानांतरण प्रलेख को स्टाम्प शुल्क व्यय से मुक्त किया है।


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