हाईकोर्ट ने कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू की याचिका की खारिज
हैदराबाद, शुक्रवार, 22 सितम्बर 2023। पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को झटका देते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कौशल विकास मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक बढ़ाए जाने के कुछ घंटों बाद उच्च न्यायालय ने, जिसने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, शुक्रवार को वही फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ मामले में उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख के वकीलों की दलीलों से सहमत नहीं थी। हरीश साल्वे की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी थी कि नायडू के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है।
वकील ने अदालत को बताया था कि अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत नायडू को गिरफ्तार करने से पहले राज्यपाल से पूर्व अनुमति नहीं ली थी। सीआईडी की ओर से मामले की पैरवी करने वाले मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि पीसी अधिनियम की धारा 17ए लागू नहीं होती है, क्योंकि सीआईडी जांच 26 जुलाई, 2018 के संशोधन से पहले शुरू हुई थी। नायडू को इस मामले में सीआईडी ने 9 सितंबर को नंद्याल में गिरफ्तार किया था। अगले दिन, विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बाद में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
Similar Post
-
आप सांसदों का भाजपा में शामिल होने का मामला, मान ने कहा-पांच मई को राष्ट्रपति से मिलेंगे
चंडीगढ़, बुधवार, 29 अप्रैल 2026। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ...
-
अदालत ने समन मामलों में बरी किए जाने के खिलाफ ईडी की याचिका पर केजरीवाल को नया नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, बुधवार, 29 अप्रैल 2026। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधव ...
-
नोएडा में एसी में धमाके के बाद फ्लैट में लगी आग, कोई हताहत नहीं
नोएडा (उप्र), बुधवार, 29 अप्रैल 2026। नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आवास ...
