एनआईए अदालत ने आतंकवादी लखबीर सिंह की पंजाब के मोगा स्थित भूमि को जब्त करने का आदेश दिया
नई दिल्ली, बुधवार, 11 अक्टूबर 2023। पंजाब में मोहाली की एक एनआईए अदालत ने घोषित आतंकवादी व पाकिस्तान में रहने वाले ‘खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट’ के स्वयंभू सरगना लखबीर सिंह उर्फ रोडे की राज्य के मोगा जिले में स्थित ज़मीन को जब्त करने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिंह से संबंधित भूमि कोठे गुरुपुरा (रोडे) में स्थित है। अदालत ने यह आदेश राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा एक जनवरी 2021 को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम (यूएपीए) कानून, भारतीय दंड संहिता और मादक पदार्थ संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज एक मामले में दिया है। अदालत ने यूएपीए की धारा 33(5) के तहत भूमि को जब्त करने का आदेश दिया। इस धारा के तहत न्यायाधीश गंभीर अपराधों में शामिल भगोड़े अपराधी की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकते हैं।
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