मध्यप्रदेश : आदर्श आचार संहिता लागू, बैनर-पोस्टर हटना शुरु
भोपाल, रविवार, 17 मार्च 2024। देश भर में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही मध्यप्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल समेत लगभग सभी जिलों से राजनीतिक दलों के पोस्टर-बैनर हटाए जाने की तस्वीरें सामने आने लगीं हैं। बिना अनुमति रैली-प्रदर्शन आदि पर भी रोक प्रभावी हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय नाकों पर अवैध शराब, कैश और मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त निगरानी के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। कलेक्टर ने ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अब कलेक्टर की ओर से अनुमति लेनी होगी। राज्य के समस्य जिलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में चार चरणों में चुनाव होगा। सभी 29 संसदीय सीटों पर चार चरणों के तहत 19 और 26 अप्रैल एवं सात और 13 मई को मतदान होगा। परिणाम देश भर के साथ चार जून को आएंगे।
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