स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, सोमवार, 27 मई 2024। आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले बिभव कुमार की जमानत याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार शाम चार बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ‘मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट’ गौरव गोयल ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
Similar Post
-
कांग्रेस डूबता जहाज नहीं, पार्टी को मज़बूत बनाने के लिए अलग हुए नेताओं को फिर एकजुट होना चाहिए: राउत
पुणे, शनिवार, 13 जून 2026। शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने शनिव ...
-
अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर तलाशी, तृणमूल ने 'राजनीतिक प्रतिशोध' का आरोप लगाया
कोलकाता, शनिवार, 13 जून 2026। पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय बल ...
-
निर्मला सीतारमण ने उडुपी के श्रीकृष्ण मठ में पूजा-अर्चना की
उडुपी (कर्नाटक), शनिवार, 13 जून 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर् ...
