दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ नयी धारा जोड़ी
नई दिल्ली, सोमवार, 10 जून 2024। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ ‘सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने’ के लिए भारतीय दंड संहिता की नयी धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है।
उन्होंने बताया कि धारा 201 के अंतर्गत मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है। कुमार के खिलाफ 16 मई को भादंसं के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं तब कुमार ने उन पर हमला किया और मारपीट की।
Similar Post
-
सहारनपुर में गोकशी मामले में वांछित बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
सहारनपुर (उप्र), रविवार, 01 मार्च 2026। सहारनपुर जिले के नागल इला ...
-
झारखंड में आईईडी विस्फोट में कोबरा का सहायक कमांडेंट घायल
चाईबासा (झारखंड), रविवार, 01 मार्च 2026। झारखंड के पश्चिम सिंहभू ...
-
असम से 21 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया
गुवाहाटी, रविवार, 01 मार्च 2026। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ...
