अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई शुरू की
नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 जून 2024। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुन रही है। इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से दलीलें सुनेगी। ईडी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ‘प्रतिकूल’ है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा, ”हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। इससे अधिक खराब आदेश कोई और नहीं हो सकता।”
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