अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, शनिवार, 29 जून 2024। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को जेल भेजने के अनुरोध वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्यमंत्री को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
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