केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया
नई दिल्ली, बुधवार, 03 जुलाई 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में केजरीवाल वहां अब भी न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने सीबीआई के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें 20 जून को अधीनस्थ अदालत ने धन शोधन मामले में जमानत दी थी। हालांकि, अधीनस्थ अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितता व भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करने के दौरान अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया।
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