महाराष्ट्र: ईडी ने ‘आयकर रिफंड’ धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में कई लोगों की संपत्ति कुर्क की

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नई दिल्ली, शनिवार, 13 जुलाई 2024। महाराष्ट्र में 263 करोड़ रुपये के कथित ‘आयकर रिफंड’ धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की एक अधिकारी के पति सहित कई लोगों की संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने यह जानकारी दी। एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि ईडी ने पुरुषोत्तम चव्हाण का मुंबई स्थित फ्लैट, राजेश बृजलाल बत्रेजा की लोनावाला और खंडाला की जमीन, अनिरुद्ध गांधी की बैंक में जमा राशि, आरोपी राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा योजनाएं ​​और 14.02 करोड़ रुपये की कुछ सावधि जमाएं भी जब्त की हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये संपत्तियां कुर्क की गई हैं। केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूर्व वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद धनशोधन का यह मामला उपजा, जिसमें आयकर विभाग से 263.95 करोड़ रुपये के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) को धोखाधड़ी से प्राप्त करने का आरोप है।

ईडी ने आरोप लगाया कि बत्रेजा ने अनिरूद्ध की मदद से धोखाधड़ी से प्राप्त 55.50 करोड़ रुपये की राशि को भारत से बाहर भेजने में अधिकारी और अन्य की मदद की थी। ईडी ने अधिकारी, पाटिल, शेट्टी, बत्रेजा और चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया गया और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस मामले में पिछले साल सितंबर में अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 182 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

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