न्यायालय से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार जेल से रिहा
नई दिल्ली, मंगलवार, 03 सितम्बर 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कुमार को जेल संख्या पांच से अपराह्न दो बजे रिहा किया गया, जहां वह तीन महीने से अधिक समय से बंद थे। उच्चतम न्यायालय ने कुमार को सोमवार को जमानत दी थी और कहा था कि वह 100 दिन से अधिक समय से हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया कि अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ का प्रस्ताव रखा है। पीठ ने कहा कि सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा। पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए कुमार की रिहाई से जांच को कोई नुकसान नहीं होगा। कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से मालीवाल पर हमला किया था। कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के अनेक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
Similar Post
-
कांग्रेस डूबता जहाज नहीं, पार्टी को मज़बूत बनाने के लिए अलग हुए नेताओं को फिर एकजुट होना चाहिए: राउत
पुणे, शनिवार, 13 जून 2026। शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने शनिव ...
-
अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर तलाशी, तृणमूल ने 'राजनीतिक प्रतिशोध' का आरोप लगाया
कोलकाता, शनिवार, 13 जून 2026। पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय बल ...
-
निर्मला सीतारमण ने उडुपी के श्रीकृष्ण मठ में पूजा-अर्चना की
उडुपी (कर्नाटक), शनिवार, 13 जून 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर् ...
