ईडी ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में 585 करोड़ रुपये के भूखंड कुर्क किए

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नई दिल्ली, शनिवार, 10 जनवरी 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 580 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सैकड़ों एकड़ जमीन कुर्क की है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ‘एडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड’ (पूर्व में एरा लैंडमार्क्स लिमिटेड) और इसके प्रवर्तक हेम सिंह भड़ाना और सुमित भड़ाना के खिलाफ दर्ज मामले के तहत यह कार्रवाई की गई है।

बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में स्थित 340 एकड़ भूमि की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया गया है। ईडी ने बताया कि इन भूखंड का कुल मूल्य 585.46 करोड़ रुपये है। धन शोधन का यह मामला हरियाणा और दिल्ली पुलिस द्वारा कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज 74 प्राथमिकियों और आरोपपत्रों से जुड़ा है, जिसमें उन पर 12-19 साल की देरी के बाद भी वादे के अनुसार फ्लैट और यूनिट्स सौंपने में विफल रहकर ‘‘कई’’ घर खरीदारों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के अनुसार, फ्लैट न सौंपे जाने के कारण ग्राहकों ने पैसा वापस करने की मांग की और कंपनी द्वारा उन्हें चेक जारी किए गए, जिनमें से कई चेक विभिन्न कारणों से ‘‘अस्वीकृत’’ हो गए। जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने परियोजना योजनाओं और लाइसेंस प्राप्त भूमि क्षेत्रों में ‘‘एकतरफा’’ परिवर्तन किए, जिसमें मूल रूप से प्रस्तावित भूमि में कमी करना भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप खरीदारों को वादे के अनुसार बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया।

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