ईसीआई ने एसआईआर में लापरवाही बरतने पर सात अधिकारियों को निलंबित किया

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नई दिल्ली, सोमवार, 16 फरवरी 2026। भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने पर पश्चिम बंगाल के सात अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयोग ने सोमवार को कहा कि यह करवाई तुरंत प्रभाव से लागू मानी जाएगी। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। आयोग ने आज जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, 'यह कार्रवाई मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने में देखी गई गंभीर कमियों को देखते हुए की गई है। इस तरह का गलत काम चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी को कमज़ोर करता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'

आयोग ने आगे निर्देश दिया कि निलंबित किए गए अधिकारियों के खिलाफ संबंधित कैडर-नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और इसकी जानकारी आयोग को दी जाए। इस मामले से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आयोग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव से जुड़े कामों में जवाबदेही सबसे ज़रूरी है। कानूनी शक्तियों का कोई भी गलत इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निलंबित किए गए अधिकारियों में सेफौर रहमान, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) और सहायक निदेशक , कृषि विभाग 56-समसेरगंज विधानसभा सीट, मुर्शिदाबाद जिला , नीतीश दास, राजस्व अधिकारी , फरक्का और 55-फरक्का विधानसभा सीट के लिए एईआरओ , दलिया रे चौधरी, महिला विकास अधिकारी , मयनागुड़ी विकास ब्लॉक और 16-मयनागुड़ी विधानसभा सीट के लिए एईआरओ , एस.के. मुर्शिद आलम, सहायक विकास प्रशासक (एडीए), सुती ब्लॉक और 57-सुती विधानसभा क्षेत्र के लिए एईआरओ , सत्यजीत दास, सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी और 139-कैनिंग पुरबो विधानसभा क्षेत्र के लिए एईआरओ , जॉयदीप कुंडू, फील्ड चुनाव अधिकारी और 139-कैनिंग पुरबो विधानसभा क्षेत्र के लिए एईआरओ और ‎देबाशीष बिस्वास, संयुक्त ब्लॉक विकास अधिकारी और 229-डेबरा विधानसभा क्षेत्र के लिए एईआरओ शामिल है।

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