मादक पदार्थ तस्कर की एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
श्रीनगर, मंगलवार, 26 मई 2026। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने के एक आरोपी की लगभग एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने यहां दर्ज मादक पदार्थ से संबंधित मामले में एक 'कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर' से जुड़ी अचल संपत्ति को कुर्क किया है। प्रवक्ता ने बताया कि यह केंद्र शासित प्रदेश में जारी 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति एक आवासीय मकान है जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबिहारा क्षेत्र के बोनपोरा दुपात्यर निवासी आमिर हसन मीर की है।
प्रवक्ता के अनुसार, इस संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है। प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई बिजबिहारा के प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई। प्रवक्ता ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
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