पुलवामा में मादक पदार्थ तस्कर की 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
श्रीनगर, बुधवार, 10 जून 2026। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ के एक तस्कर की 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ के प्रावधानों के तहत कदलबल पंपोर निवासी मादक पदार्थ तस्कर मंज़ूर मीर उर्फ "मैन टाइगर" की लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की दो मंजिला आवासीय संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पुलिस थाना पंपोर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की गई पड़ताल में यह पाया गया कि यह संपत्ति स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों से जुड़े कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज है।
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