दिल्ली सरकार ने समयबद्ध सेवा को कानूनी अधिकार बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

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नई दिल्ली, बुधवार, 15 जुलाई 2026। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय में मुहैया कराने को कानूनी अधिकार बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीएमओ के मुताबिक यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस सुधार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को सुनिश्चित करना है।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर सीएमओ के आधिकारिक हैंडल से जारी पोस्ट में कहा गया, ''मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली मंत्रिमंडल ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों पर केंद्रित शासन के लिए एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित कानूनी ढांचा तैयार करेगा।''

सीएमओ के मुताबिक इस कदम से दिल्ली के हर नागरिक को कानूनी अधिकार के तौर पर तय समय-सीमा में सेवाएं मिलेंगी। यह सेवा पूरी तरह से डिजिटल रूप में दी जाएंगी और व्यवस्था में देरी होने पर स्वत: मामले उच्चतर स्तर पर स्थानांतरित हो जाएंगे। बयान के मुताबिक नए कानून में नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र दिल्ली सेवा अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। जवाबदेही तय करने के लिए जुर्माना, और पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित व नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था इसमें शामिल होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस विधेयक को मंजूरी के लिए दिल्ली विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

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