आय से अधिक संपत्ति मामला: उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे राहुल गांधी

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नई दिल्ली, गुरुवार, 13 अगस्त 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई कर सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताते हुए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को राहुल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विस्तृत ब्योरा देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि आरोपों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को किसी तरह की अवैधता का संकेत देने वाली सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं तो वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए थे।

कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर न्यायाधीशों के कक्ष में करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता विग्नेश ने इससे पहले भी याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता के पास दोहरी नागरिकता है। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामा उसके पहले के आदेश के अनुरूप नहीं है और उसमें गांधी की संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत पर हुई जांच की प्रगति का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है। उसने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की थी।

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