इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021: पात्र व्यक्तियों के पक्ष में 50 हजार तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जायेगी
जयपुर, मंगलवार, 28 जून 2022। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में बैंकों एवं गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा 31 मार्च 2023 तक कि अवधि में निष्पादित 50 हजार रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जायेगी। संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार यह अधिसूचना एक अप्रेल 2022 से प्रभावी होगी, किन्तु पूर्व में प्रदत्त स्टाम्प ड्यूटी का प्रतिदाय (छूट) नहीं किया जायेगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक एवं सहकारी बैंक, गैर वित्तीय कम्पनियों द्वारा उक्त तिथि तक कि अवधि में निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जायेगी।
Similar Post
-
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पारित
- बदली परिस्थितियों में संशोधन प्रासंगिक
जयपु ...
-
खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी जुड़वा सकते हैं नाम - जल संसाधन मंत्री
जयपुर, गुरुवार, 05 मार्च 2026। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह ...
-
नागौर और मेड़ता जिला अदालत को मिली बम से उड़ाने की धमकी
जयपुर, गुरुवार, 05 मार्च 2026। राजस्थान में नागौर और मेड़ता जिल ...
