सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश, सारे केस दिल्ली ट्रांसफर
नई दिल्ली, बुधवार, 20 जुलाई 2022। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी और आदेश दिया कि उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। इस दौरान अदालत ने कहा कि उन्हें अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है। अदालत ने साथ ही यूपी में दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमें कोई कारण और औचित्य नहीं मिला। हम याचिकाकर्ता को सभी मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत तुरंत जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।”
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