उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना, एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा
नई दिल्ली, मंगलवार, 23 अगस्त 2022। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उन याचिकाओं को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया जिनमें दलबदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जिसमें शिंदे गुट ने कहा था कि उसे असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए।
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘मामले को बृहस्पतिवार को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें और पीठ शुरुआत में निर्वाचन आयोग की कार्यवाही से संबंधित चुनाव चिन्ह के संबंध में फैसला करेगी।’’ पीठ महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिसके कारण राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी।
Similar Post
-
सामूहिक प्रयासों की बदौलत 2047 से बहुत पहले ही जड़ से मिट जाएगा सिकल सेल रोग : राष्ट्रपति मुर्मू
ओंकारेश्वर (मध्यप्रदेश), शुक्रवार, 19 जून 2026। खासकर आदिवासी स ...
-
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन लद्दाख पहुंचे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल
लेह/जम्मू, शुक्रवार, 19 जून 2026। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्ण ...
-
बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित : अश्विनी वैष्णव
पटना, शुक्रवार, 19 जून 2026। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्र ...
