उच्चतम न्यायालय ने की संजीव भट्ट की याचिकाएं खारिज
नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर 2023। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के खाते में तीन लाख रुपए जमा करने का आदेश देते हुए मंगलवार को उनकी तीन याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने भट्ट के एक ही मसले पर बार-बार शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाएं दायर करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने पर यह आदेश पारित किया।
पीठ ने उनकी तीन याचिकाओं पर एक- एक लाख रुपए (अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में) देने का आदेश दिया। यह मामला नशीले पदार्थों को अवैध तरीके से रखने का गलत आरोप लगाते हुए एक वकील को कथित तौर पर फंसाने के आरोप से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 से जेल में बंद भट्ट के खिलाफ इस मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की उनकी गुहार उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का बार बार दरवाजा खटखटा था।
Similar Post
-
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 12 उपाध्यक्षों और 27 महासचिवों की नियुक्ति की
नई दिल्ली, रविवार, 29 मार्च 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जु ...
-
ओडिशा: रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हवा में गोली चलाने के आरोप में भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज
भुवनेश्वर, रविवार, 29 मार्च 2026। ओडिशा के बोलांगीर जिले के टिट ...
-
हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट
चंडीगढ़, रविवार, 29 मार्च 2026। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों ...
