अदालत ने कविता की पांच दिन की हिरासत देने की सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, शुक्रवार, 12 अप्रैल 2024। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को पांच दिन की हिरासत में देने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर आदेश शुक्रवार को शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस याचिका पर कविता की ओर से पेश वकील के साथ ही सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और सवालों का जवाब देने से बच रही हैं। आरोपी के वकील नितेश राणा ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर कविता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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