दक्षिण कन्नड़ में चुनाव के लिए 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक निषेधाज्ञा

मंगलुरु, शनिवार, 20 अप्रैल 2024। कर्नाटक में 26 अप्रैल को 14 लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान को देखते हुए दक्षिण कन्नड़ जिले में 24 अप्रैल से निषेधाज्ञा लागू की जायेगी जो मतदान के दिन 26 अप्रैल की रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त मुल्लई मुहिलान ने यहां कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान दक्षिण कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अगले बुधवार शाम छह बजे से निषेधाज्ञा लागू कर दी जायेगी और यह आगामी शुक्रवार रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान जिले में पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होकर जुलूस या सभा करने पर रोक रहेगी। चुनाव प्रत्याशी/समर्थक पांच या पांच से अधिक की संख्या में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। मुहिलान ने कहा कि इन तीन दिनों के दौरान मानव शवों या उनके पुतलों या पुतलों का प्रदर्शन या जलाना निषिद्ध होगा। इस दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश दाह संस्कार या विवाह और धार्मिक जुलूसों और कोविड-19 कार्यों पर लागू नहीं होगा।
यह भी निर्देश दिया गया है कि विवाह एवं अन्य धार्मिक जुलूसों से चुनाव आचार संहिता का कदापि उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। राजनीतिक दलों के नेता जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना होगा। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीट हैं जिनमें से 14 सीट पर 26 अप्रैल को मतदान निर्धारित है, जिनमें दक्षिणी कन्नड़ एवं उडुपी की सीट भी शामिल हैं।


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