दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत दी
नई दिल्ली, बुधवार, 18 दिसम्बर 2024। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी, 2020 के दंगों से जुड़े साजिश मामले में आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को परिवार में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी। खालिद 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में कथित बड़ी साजिश का आरोपी है।
Similar Post
-
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 12 उपाध्यक्षों और 27 महासचिवों की नियुक्ति की
नई दिल्ली, रविवार, 29 मार्च 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जु ...
-
ओडिशा: रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हवा में गोली चलाने के आरोप में भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज
भुवनेश्वर, रविवार, 29 मार्च 2026। ओडिशा के बोलांगीर जिले के टिट ...
-
हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट
चंडीगढ़, रविवार, 29 मार्च 2026। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों ...
