अवैध रूप से रह रहे 92 बांग्लादेशी दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में हिरासत में लिये गए

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नई दिल्ली, मंगलवार, 27 मई 2025। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 92 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, 26 दिसंबर 2024 से अब तक जिले में हिरासत में लिए गये बांग्लादेशी नागरिकों की कुल संख्या 142 हो गई है। पुलिस के अनुसार, हाल ही में दक्षिण-पश्चिम जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया था। खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए और स्थानीय मुखबिरों की मदद से कई संवेदनशील इलाकों में घर-घर जाकर लोगों का सत्यापन किया गया।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) सुरेंद्र चौधरी ने एक बयान में कहा, ‘‘अभियान के दौरान सरोजिनी नगर, किशनगढ़, सफदरजंग एनक्लेव, वसंत कुंज (उत्तर और दक्षिण), कापसहेड़ा, पालम गांव, दिल्ली छावनी और सागरपुर जैसे इलाकों से 88 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया।’’  अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान वे भारत में रहने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहे। कई लोगों के पास उनके बांग्लादेशी नागरिक होने के दस्तावेज पाये गए। उनके दावों को सत्यापित किया गया और अवैध रूप से रहने की बात स्थापित होने पर उन्हें आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों ने अवैध मार्गों से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है। उनमें से कुछ ने भारत-बांग्लादेश सीमा को नदियों के रास्ते पार किया, जबकि अन्य ने सीमा पर बाड़बंदी के बीच अंतराल के माध्यम से घुसपैठ की।

उनमें से अधिकांश कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे और दिहाड़ी मजदूर तथा घरेलू सहायक के रूप में काम करते थे। एक अलग अभियान में, पुलिस ने दिल्ली छावनी क्षेत्र से एक बांग्लादेशी दंपति तथा उसके दो बच्चों को पकड़ा। डीसीपी ने कहा, ‘‘उनकी पहचान मोहम्मद असद अली (44), उसकी पत्नी नसीमा बेगम (40), बेटे मोहम्मद नईम खान (18) और बेटी आशा मोनी (13) के रूप में हुई है।’’ पुलिस ने कहा कि यह परिवार पिछले 12 सालों से दिल्ली छावनी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहा था। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने पिछले साल दिसंबर से अब तक 142 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है।

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