ओडिशा में 4,000 किलोग्राम विस्फोट की लूट के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर
भुवनेश्वर, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस साल मई में ओडिशा के राउरकेला जिले में एक वाहन से लगभग 4,000 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की लूट के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस), शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, क्योंकि वे "आपराधिक साजिश रचने, योजना बनाने और 20-20 किलोग्राम वाले विस्फोटक सामग्री के लगभग 200 पैकेट की लूट में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए थे।” एजेंसी के अनुसार, विस्फोटक सामग्री 27 मई को इटमा एक्सप्लोसिव स्टेशन से बैंकू पत्थर खदान में भेजी जा रही थी, तभी 10-15 सशस्त्र माओवादियों के समूह ने वाहन को रोका, चालक का अपहरण किया और सामान लूट लिया।
एनआईए ने कहा, "वाहन और उसके चालक को 10-15 सशस्त्र माओवादियों ने काबू कर लिया। विस्फोटक सामग्री नजदीकी वनक्षेत्र में स्थित उग्रवादी समूह के गढ़ में ले जाई जा रही थी।” जून में इस मामले की जांच का जिम्मा संभालने वाली एनआईए ने कहा कि जांच में पता चला है कि विस्फोटक सामग्री पुलिस और सुरक्षा बलों समेत "सरकारी मशीनरी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लूटी गई थी।"एनआईए ने यह भी कहा कि यह लूट "भाकपा (माओवादी) की साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य देश की सुरक्षा व्यवस्था और स्थिरता को बिगाड़ना था।"
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