हत्या के मामले में अदालत ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी
बाराबंकी (उप्र), बुधवार, 09 सितंबर 2026। जिले के मसौली के ग्राम रोशन चक में 24 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या मामले में अदालत ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और सभी पर 48-48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र वर्मा ने बताया कि थाना मसौली ग्राम रोशन चक मजरे सुल्तानपुर गांव निवासी संजय कुमार यादव ने 31 अक्टूबर 2002 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गांव के कुछ लोगों ने लाठी, डंडा, बन्दूक, तमंचा से लैस होकर उसके दादा श्री पाल की पिटाई कर दी जिससे वह घायल हो गये। उसने तहरीर में बताया कि आनन-फानन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई।
तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए थे। अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या की अदालत ने हत्या के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने छह व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 48-48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यदुपाल, राजपाल, अखिलेश, रामू, शिवराज और छन्नू निवासी ग्राम रोशनचक थाना मसौली को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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