दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नए जमानती वारंट जारी किए

img

नई दिल्ली, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2026। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ शनिवार को नए जमानती वारंट जारी किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडेय की ओर से दायर मामले में राठी के खिलाफ नए वारंट जारी किए। पांडेय ने आरोप लगाया है कि राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी मानहानि की थी। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। अदालत ने 17 अक्टूबर को राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे। इससे पहले, नोटिस तामील कराने गए व्यक्ति ने बताया था कि राठी के घर पर ताला लगा हुआ था। अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित राठी के पते पर नए समन भी जारी किए थे।

पांडेय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया था कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे। अदालत ने कहा था कि राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था। यह मामला पांडेय की ओर से 2018 में दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। राठी के अपने यूट्यूब चैनल पर पांडेय के खिलाफ एक वीडियो अपलोड करने के बाद उन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई थी।

Similar Post

LIFESTYLE

AUTOMOBILES

Recent Articles

Facebook Like

Subscribe

FLICKER IMAGES

Advertisement