केरल चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मीडिया गाइडलाइंस जारी की

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तिरुवनंतपुरम, शुक्रवार, 28 नवंबर 2025। केरल चुनाव आयोग ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मीडिया कर्मियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें निष्पक्ष , पारदर्शी और बिना भेदभाव वाली कवरेज की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग ज़रूरी है। अधिसूचना के मुताबिक मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे के 'साइलेंस पीरियड' के दौरान किसी भी चुनाव क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक जनसभा , रैली या जमावड़ा नहीं किया जा सकता है या उसमें शामिल नहीं हुआ जा सकता है।

आयोग ने आगे ज़ोर दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के सेक्शन 126ए के मुताबिक तय समय के दौरान एग्ज़िट पोल और उनके नतीजे दिखाए या प्रकाशित नहीं किए जा सकते। मीडिया आउटलेट्स को यह पक्का करना होगा कि एग्ज़िट पोल पर चर्चा या अनुमान के तौर पर किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेने या उसे नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी बात न फैलायी जाए। आयोग ने कहा कि टेलीविज़न चैनलों को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) की गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है, जबकि प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चुनाव रिपोर्टिंग नियमों का पालन करना होगा। सभी ब्रॉडकास्टर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) के निर्देशों से भी बंधे हैं। चुनाव अधिसूचना लागू होने के बाद केबल नेटवर्क को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट के नियमों का पालन करना होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान के दिन पत्रकारों को मतदाताओं या अधिकारियों को परेशान करने वाले तरीके से मतदान केन्द्र में घुसने की इजाज़त नहीं है। ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी जिससे बैलेट की सीक्रेसी से समझौता हो, पूरी तरह मना है। म्युनिसिपल इलाकों में मतदान केन्द्रों के 100 मीटर दायरे में मीडिया इंटरव्यू, पॉलिटिकल चर्चा, राय लेने वाली बातचीत या एग्जिट पोल की गतिविधियां नहीं कर सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों को कवर करने की इजाज़त होगी जिनके पास आयोग से जारी मीडिया पास होंगे। 

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